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आलेख
नेग की जबरन वसूली नहीं कर सकेंगे किन्नर-हाईकोर्ट
<p>न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने कहा कि पारंपरिक "जजमानी" के नाम पर जबरन पैसे लेना कानूनी रूप से मान्य नहीं है।</p><p> जबरन वसूली अपराध है। कोर्ट ने कहा कि यदि नेग मांगने में दबाव, धमकी या जबरन वसूली शामिल है, तो यह भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध की श्रेणी में आएगा और इसके लिए एफआईआर दर्ज की जा सकती है।</p>
लेखक: प्रदीप सारंग
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प्रमुख जन-अभियान (Key Campaigns)
हरियाली अभियान ('ग्रीन गैंग' एवं 'ग्रीन मॉर्निंग')
धरती पर हरियाली बढ़ाने तथा जन-जन की जीवनशैली में प्रकृति प्रेम को शामिल कराने के उद्देश्य से स्थापित 50,000+ वृक्षारोपण की सजीव मुहिम।
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